Uttarakhand- राज्य में पहली बार प्रभावी हुई यह योजना… एनआरआई मतदाता इन दस्तावेजों के साथ कर पाएंगे मतदान

उत्तराखंड राज्य में वैसे तो यह योजना साल 2017 के विधानसभा चुनाव में भी थी मगर लेकिन तब किसी भी एनआरआई यानी कि अनिवासी भारतीय ने इस योजना में कोई रुचि नहीं दिखाई थी। मगर इस बार राज्य में इस योजना के तहत 35 एनआरआई अपने मत का उपयोग कर पाएंगे। दरअसल राज्य में जो भी व्यक्ति एनआरआई है यानी कि अनिवासी भारतीय हैं वह अपने पासपोर्ट को अपने मतदाता पहचान पत्र के रूप में दिखाकर मतदान कर सकता है।

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यह व्यवस्था भारत निर्वाचन आयोग द्वारा की गई है और उत्तराखंड में इस योजना का लाभ 35 एनआरआई मतदाताओं ने उठाया है जिसमें 24 पुरुष व 11 महिला मतदाता शामिल है। इन मतदाताओं के सारे दस्तावेज सही पाए जाने पर इनका नाम मतदाता सूची में दर्ज किया गया है और यदि मतदान के दौरान ये उत्तराखंड में होंगे तो यह मतदान कर पाएंगे। इन व्यक्तियों ने फार्म छ ए भरने के बाद अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करवाया है तथा इन्हे मतदान करने वक्त निर्वाचन अधिकारी को फॉर्म छ ए के साथ अपने संबंधित दस्तावेज भी जमा करने होंगे। और इस प्रक्रिया से एनआरआई भी विधानसभा चुनाव में अपने मतदान का उपयोग कर पाएंगे।