बागेश्वर :- 9 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन….. पढ़े पूरी खबर

बागेश्वर । जिला कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार राष्ट्रीय लोक अदालत में फौजदारी के शमनीय मामले, धारा 138 एनआरई एक्ट संबंधित मामले, मोटर दुर्घटना दावा, वैवाहिक, कुटुम्ब न्यायालयों के मामले, श्रम संबंधित मामले, भूमि अर्जन के मामले, दीवानी वाद, राजस्व संबंधी वादों के साथ ही विद्युत एवं जल कर बिलों के मामले, वेतन, भत्तों एवं सेवानिवृत्त से संबंधित मामले, धन वसूली, मोटर वाहन अधिनियम के तहत शमनीय यातायात चालन व अन्य ऐसे मामले जो सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारित हो सके, का निस्तारण किया जायेगा। जो व्यक्ति राष्ट्रीय लोक अदालत में अपने मामलों को निस्तारण करवाना चाहता है, 08 मई तक किसी भी कार्य दिवस में संबंधित न्यायालय में स्वंय या अधिवक्ता के माध्यम से प्रार्थना पत्र देकर अपने मामलों को नियत करवा सकता है।

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