देहरादून| सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के लिए नई तबादला नीति तैयार हो गई है|
शिक्षा महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने 16 पेज की नई तबादला नीति का ड्राफ्ट सरकार को भेज दिया है| अब इसे कैबिनेट में लाया जाएगा| 150 अंकों में सर्वाधिक अंक पाने वाले शिक्षक का दुर्गम से सुगम में तबादला होगा| सबसे कम अंक वाले शिक्षक को दुर्गम में जाना होगा| पहाड़ के दुर्गम स्कूलों में 11 साल 6 महीने सेवाएं देने के बाद शिक्षक सुगम क्षेत्र में तबादले का पात्र हो जाएगा| शिक्षक की अधिकतम सेवा अवधि 35 साल मानते हुए हर जोन में 2 से 5 वर्ष सेवा अनिवार्य की गई है|
पर्वतीय जोन में 1 साल की अवधि को 2 साल, पौने 2 साल, डेढ़ साल और सवा साल के समान माना जाएगा| इससे शिक्षक साढ़े 11 साल में तबादले का पात्र हो जाएगा| पहले यह अवधि 23 साल थी| मैदानी क्षेत्र में हर शिक्षक को अधिकतम 12 साल ही रहना होगा|
31 मार्च को 55 साल या अधिक आयु के शिक्षक इस नीति के दायरे में नहीं आएंगे| अटल स्कूल, डायट, एससीईआरटी, सीमेट, निदेशालय में कार्यरत शिक्षकों के तबादला इसी नीति से किए जाएंगे| नीति में राज्य को 8 जोन में बांटा गया है| तबादला प्रक्रिया 1 जनवरी से शुरू होगी और 31 मार्च तक तबादला आदेश जारी होंगे|
शिक्षा महानिदेशक वंशीधर तिवारी ने कहा जोन का निर्धारण डीएम की अध्यक्षता में गठित समिति करेगी| सर्वसम्मत रूप देने के लिए इसमें शिक्षक संगठनों के प्रतिनिधियों को भी शामिल करने की व्यवस्था की गई है| तबादला नीति का ड्राफ्ट शासन को भेज दिया गया है|