
उत्तराखंड राज्य में शहरी विकास विभाग द्वारा नगर निगम क्षेत्र में डेयरी चलाने वालों के लिए नियम लागू किए गए हैं। डेयरी संचालकों को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से सहमति लेनी होगी इसके साथ ही नगर निगम में पंजीकरण का नारा भी अनिवार्य होगा।
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जल्द ही राज्य में उत्तराखंड व्यावसायिक डेयरी परिसर अनुज्ञाकरण नियमावली 2024 लागू होने जा रही है और नियमावली की खास बा यह है कि यह नियमावली केवल नगर निगम क्षेत्र में ही लागू होगी। नगर निगम में डेयरी पंजीकरण के आवेदन के बाद नगर निगम पशु चिकित्सा के नेतृत्व में निरीक्षण दल जांच करेगा और स्थलीय रिपोर्ट के आधार पर पंजीकरण हो पाएगा और डेयरी परिसर के भीतर एक दीवार पर लाइसेंस की फोटो भी लगानी अनिवार्य है। इस तरह से नई नियमावली के तहत डेयरी संचालकों को नए नियमों का पालन करना होगा।

