
उत्तराखंड राज्य में अपने सेवा काल में एक बार राज्य कार्मिकों को पदोन्नति में शिथलीकरण का लाभ मिलेगा जिससे राज्य सरकार के हजारों कार्मिक लाभान्वित होंगे। अधिकारियों, कर्मचारियों को एक बार पदोन्नति में शिथलीकरण नियमावली जारी हो गई है और सरकार का कर्मचारी संगठनों ने आभार जताया है। धामी कैबिनेट ने 3 मार्च को यह निर्णय लिया था कि राज्य कार्मिकों को पदोन्नति में सेवा काल में एक बार शिथलीकरण का लाभ दिया जाएगा और इसकी अलग नियमावली बनाई है। बीते शुक्रवार को अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन द्वारा नियमावली जारी कर दी गई है। राज्य कर्मचारी इस लाभ से लाभान्वित होंगे और नियमावली जारी होने के बाद कर्मचारियों में खुशी की लहर है तथा मिनिस्ट्रियल फेडरेशन के प्रांतीय महामंत्री मुकेश बहुगुणा ने भी नियमावली जारी होने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार जताया है।
