Uttarakhand:- दंगा या प्रदर्शन के दौरान किसी की मौत होने पर दंगाइयों से वसूला जाएगा 8 लाख रुपए का जुर्माना

राज्य में उत्तराखंड लोक व निजी संपत्ति क्षति वसूली अधिनियम की नियमावली को कैबिनेट द्वारा मंजूरी दे दी गई है और ऐसे में प्रदर्शन या दंगे के दौरान सरकारी व निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों से जुर्माने की धनराशि वसूली जाएगी यदि दंगा व प्रदर्शन के दौरान किसी की मृत्यु होती है तो दंगाइयों से ₹800000 तक जुर्माना वसूला जाएगा और संपत्ति के नुकसान की भरपाई भी बाजार मूल्य के अनुसार ही की जाएगी। अधिनियम के तहत दर्ज दावों का निपटारा अधिकरण के माध्यम से किया जाएगा ट्रिब्यूनल के फैसले को किसी भी सिविल न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती हैं। राज्य में हड़ताल ,बंद, दंगों लोक उपद्रव ,प्रतिरोधों के चलते निजी संपत्ति के नुकसान की भरपाई के लिए याची 3 वर्ष के भीतर निर्धारित न्यायालय फीस के साथ याचिका दाखिल कर पाएगा।

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