यहां हाईकोर्ट ने दिया 21 साल से कम उम्र के वयस्क लड़कों को लिव-इन में रहने की छूट

बीते सप्ताह पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने एक मामले पर सुनवाई करते हुए कहा कि 21 साल से कम उम्र के वयस्क लड़कों को शादी करने की छूट तो नहीं है लेकिन वह 18 साल या उससे अधिक उम्र की महिला के साथ उसकी मर्जी होने पर एक कपल की तरह रह सकते हैं|
दरअसल यह टिप्पणी हाईकोर्ट ने 2008 में सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को लेकर है, जिसमें यह कहा गया था कि कोई भी एडल्ट कपल बिना शादी किए एक साथ रह सकता है|

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बताते चलें कि पंजाब के गुरदासपुर जिले में लिव-इन में रहने वाले एक कपन ने सुरक्षा के लिए याचिका डाली थी, उस पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने यह फैसला लिया|


मामले की सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट के जस्टिस हरनरेश सिंह गिल ने कहां की “सरकार की जिम्मेदारी है कि वह प्रत्येक नागरिक की स्वतंत्रता और जीवन की रक्षा करें| उन्होंने कहा कि, भारत का नागरिक होने के नाते याचिकाकर्ता को भारत का संविधान उसकी मौलिक अधिकार से सिर्फ इसलिए वंचित नहीं कर सकता क्योंकि वह वयस्क होने के बावजूद शादी की उम्र के योग्य नहीं है|”