हरियाणा :- अब निजी नौकरियों में भी 75 फ़ीसदी आरक्षण लागू, प
अल्मोडा :- हरियाणा ने अपने राज्य में स्थानीय युवाओं को निजी क्षेत्र में भी 75 फ़ीसदी आरक्षण का लाभ देने के लिए अधिसूचना जारी कर दी है, यह कानून 15 जनवरी से प्रभाव में आ जाएगा जिससे पहले हरियाणा की समस्त निजी कंपनियों को अपने कर्मचारियों की जानकारी साझा करनी होगी।
हरियाणा सरकार ने यह कदम अपने मिशन २०२४- बेरोजगार मुक्त रोजगार युक्त हरियाणा के तहत उठाया है| आपको बता दें कि यह कानून ₹30000 मासिक वेतन तक के पदों पर ही लागू होगा। कानून की अधिसूचना जारी होने के साथ ही जजपा का चुनावी घोषणा पत्र में किया गया वादा भी पूरा हो गया है।