हिजाब विवाद:-कर्नाटक हाई कोर्ट ने सुनाया फैसला…… जानिए हिजाब पहनने को लेकर क्या कहा हाईकोर्ट ने

पिछले कई समय से कर्नाटक में चल रहे हिजाब विवाद ने एक नया ही मोड़ ले लिया जिसके बाद धीरे-धीरे करके यह मामला हाईकोर्ट और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। हालांकि याचिका हाईकोर्ट में दर्ज होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कोई कदम नहीं उठाया। बीते कई समय से लोगों को इसी बात का इंतजार था कि आखिर हिजाब के मामले में कर्नाटक हाई कोर्ट क्या फैसला सुनाता है। बता दे कि आज दिनांक 15 मार्च 2022 को कर्नाटक हाईकोर्ट ने हिजाब विवाद में फैसला सुनाते हुए इससे संबंधित सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है हाईकोर्ट का कहना है कि इस्लाम में हिजाब पहनना अनिवार्य प्रथा नहीं है। तथा शिक्षण संस्थानों में जो यूनिफॉर्म की व्यवस्था की गई है वह कानूनी तौर पर सही है और इससे संविधान में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का हनन नहीं होता बल्कि स्कूल और कॉलेजों में यदि यूनिफॉर्म की व्यवस्था है तो विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म में ही विद्यालय जाना चाहिए। कर्नाटक हाईकोर्ट में यह फैसला तीन सदस्यीय खंडपीठ में सुनाया गया जिसमें चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी के अलावा बेंच के दो अन्य सदस्य जस्टिस कृष्णा एस दक्षित और जस्टिस जेएम काजी शामिल रहे। इस मामले में फिलहाल कोर्ट ने तो अपना फैसला सुना दिया है मगर आशंका यह है कि कहीं इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में फिर से दायर करके कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती ना दी जाए।क्योंकि पहले भी यह मामला सुप्रीम कोर्ट में दर्ज हो चुका है और उसकी सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि यह मामला कर्नाटक हाईकोर्ट में दर्ज है इसलिए सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कुछ नहीं कर सकता।