
उत्तराखंड राज्य में नैनीताल स्थित हाई कोर्ट ने सरकार को अनुपालन रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए हैं। बता दे कि सरकार को निकाय चुनाव के बारे में अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश मिले हैं। नैनीताल निवासी राजीव लोचन साह ने हाई कोर्ट में अवमानना याचिका दायर करते हुए कहा था कि राज्य सरकार ने कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया है कार्यकाल खत्म होने के बावजूद हाईकोर्ट ने नगर पालिका ,नगर निगम व अन्य निकायों के चुनाव नहीं कराए जाने के मामले में दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई की और राज्य सरकार को अनुपालन रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए हैं।
बता दे कि वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकल पीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई है और पूर्व में राज्य सरकार ने दो बार कोर्ट में अपना बयान देकर कहा था कि वह जून 2 तारीख तक निकायों का चुनाव कर लेंगे परंतु अभी तक राज्य सरकार ने ना तो चुनाव कराए हैं और ना ही कोर्ट के आदेश का पालन किया है और देश का संविधान इसकी अनुमति नहीं देता क्योंकि यह एक संवैधानिक संकट है अगर किसी वजह से राज्य सरकार तय समय के भीतर चुनाव नहीं करा पाती है तो वह उस स्थिति में केवल 6 माह के लिए प्रशासकों को नियुक्त करके प्रशासनिक कार्य करा सकती है लेकिन राज्य सरकार ने चुनाव कराने के बजाय प्रशंसकों का कार्यकाल बढ़ा दिया है जो कि हाई कोर्ट के आदेश की अवमानना भी है।