
उत्तराखंड राज्य में अधिकतर नए वाहन ऐसे हैं जो कि नंबर प्लेट के बिना और रजिस्ट्रेशन के बिना ही सड़क पर चलाए जा रहे हैं। इनका रजिस्ट्रेशन और नंबर प्लेट लगाने में 2 हफ्ते लग रहे हैं। बता दें कि वाहन डीलर या फिर ग्राहक की यह जिद अब उसे भारी नुकसान पहुंचा सकती है तथा ग्राहक यदि एमवी एक्ट का उल्लंघन करेगा तो उसके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी। बता दें कि कुछ वाहनों पर नंबर प्लेट की जगह अप्लाइड फॉर का पर्चा चिपका होता है जबकि इस तरह से वाहन सड़क पर उतारने का कोई नियम नहीं है। देहरादून में ऐसे 75 से अधिक वाहन डीलर है जो छोटे-बड़े वाहन बेचते हैं इनके पास वाहनों के रजिस्ट्रेशन और नंबर प्लेट लगाने की जिम्मेदारी है। नियम के अनुसार कोई भी वाहन तब तक सड़क पर नहीं चलाया जा सकता जब तक उसका रजिस्ट्रेशन ना हुआ हो और कोई सिक्योरिटी नंबर प्लेट ना लग जाए। लेकिन ज्यादातर ग्राहक और डीलर इसका पालन नहीं कर रहे हैं इसके तहत अब ग्राहकों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही होगी। ग्राहक तभी सड़कों पर वाहन चला सकते हैं जब उनके वाहन का रजिस्ट्रेशन हुआ हो और वाहनों में नंबर प्लेट लगाई गई हो। यदि बिना रजिस्ट्रेशन वाहन सड़क पर चलाया जाता है तो संबंधित व्यक्ति के खिलाफ ₹5000 का चालान काटा जाएगा। वही नंबर प्लेट ना होने पर ₹500 का चालान काट दिया जाएगा तथा इसमें वाहन डीलर के ट्रेड सर्टिफिकेट पर भी कार्यवाही का प्रावधान है।
