उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने आरओ, एआरओ के अर्हता (qualification) अंकों में किया बदलाव

देहरादून| उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने महाधिवक्ता कार्यालय में समीक्षा अधिकारी (आरओ) और सहायक समीक्षा अधिकारी (एआरओ) के अर्हता अंकों में बदलाव कर दिया है| इसका रिजल्ट भी जारी होने वाला है|

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बताते चलें कि राज्य लोक सेवा आयोग में 15 अगस्त 2021 को महाधिवक्ता कार्यालय में समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की भर्ती का विज्ञापन जारी किया था| इसकी प्रारंभिक परीक्षा इसी साल 27 मार्च को हुई थी| रिजल्ट 26 मई को जारी किया गया था| इसके बाद आयोग ने 9 सितंबर को मुख्य परीक्षा का आयोजन किया| अब रिजल्ट जारी होने से पहले आयोग ने न्यूनतम अर्हता अंकों में बदलाव कर दिया है|
आयोग के सचिव गिरधारी सिंह रावत के अनुसार, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग परीक्षा परिणाम निर्माण प्रक्रिया नियमावली 2012 यथा संशोधित 2015 के नियम 4.2.2 (ग) के तहत अंकों की यह विज्ञापन की गलती सुधारी गई है| इसके तहत अब अनारक्षित वर्गों को 40 के बजाय 45% न्यूनतम अंक लाने होंगे| ओबीसी को 35 के बजाय 40% , एससी-एसटी को 30 के बजाय 35% अंक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 35 के बजाय 40% अंक लाने अनिवार्य होंगे| इससे कम अंक लाने वालों को मेरिट में शामिल नहीं किया जाएगा| केवल इससे ऊपर अंक लाने वाले उम्मीदवार ही मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण घोषित होगा और उसी के हिसाब से मेरिट बनाई जाएगी|