Uttarakhand- बारिश के कारण क्षतिग्रस्त खेती पर मिलेगा मुआवजा… केंद्र सरकार ने नियमों में किया बदलाव

हर वर्ष देश के कई किसानों को बारिश के कारण खेती में काफी नुकसान पहुंचता है और उन्हें काफी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है और ऐसी स्थिति में किसानों की रोजी-रोटी पर संकट पड़ जाता है। आपदा में होने वाले नुकसान से किसानों को उबारने के लिए केंद्र सरकार ने मुआवजा राशि के नियमों में बदलाव किया है। सरकार ने असिंचित क्षेत्र में मुआवजा राशि 6800 से बढ़ाकर ₹8500 प्रति हेक्टेयर और सिंचित क्षेत्र में मुआवजा राशि 13500 से बढ़ाकर 17000 प्रति हेक्टेयर कर दी है। बता दें कि यदि 2 हेक्टेयर से कम भूमि वाले छोटे किसानों को नुकसान होता है तो उन्हें कृषि भूमि से गाद, मलबा हटाने के लिए ₹18000 प्रति हेक्टेयर और न्यूनतम राशि प्रति किसान 2200 रूपए मिलेगी। वहीं दूसरी तरफ भूस्खलन, हिमस्खलन और नदियों का मार्ग बदलने के कारण हुई हानि पर 47000 प्रति हेक्टेयर व न्यूनतम ₹5000 दिए जाएंगे। इसी तरह 33% या उससे अधिक फसल के नुकसान पर सिंचित क्षेत्र में 8500 रुपए प्रति हेक्टेयर व न्यूनतम ₹1000 मिलेंगे तथा सिंचित क्षेत्र में 17000 प्रति हेक्टेयर व न्यूनतम ₹2000 दिए जाएंगे। बारहमासी फसलों में 22500 प्रति हेक्टेयर व न्यूनतम ₹2500 मुआवजे के रूप में दिए जाएंगे।

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