उत्तराखंड में समूह-ग के सभी पदों पर अब मृतक आश्रितों को भर्ती का मौका मिलेगा| धामी सरकार ने यूपी के जमाने का नियम बदलते हुए कैबिनेट में मुहर लगाई थी| जिसकी बृहस्पतिवार को अधिसूचना जारी हुई है|
सचिव कार्मिक शैलेश बगोनी ने उत्तराखंड (उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली) संशोधन नियमावली 2003 जारी कर दी है| जिसके तहत पहले यह नियम था कि समूह-ग के पदों पर राज्य लोक सेवा आयोग को छोड़कर बाकी संस्थाओं की भर्तियों में भी मृतक आश्रितों को मौका मिलता था|
अब बदलाव के बाद राज्य लोक सेवा आयोग के लिए इस बंदिश को हटा दिया गया है| अब मृतक आश्रितों की भर्ती समूह-ग की उन सभी भर्तियों में भी हो सकेगी, जो राज्य लोक सेवा आयोग निकलता है| यानी अब राज्य लोक सेवा आयोग की परिधि में आने वाले समूह-ग की भर्तियों में भी मृतक आश्रित शामिल हो सकेंगे|