सावधान -: पतंग उड़ाना पड़ सकता है भारी, 10 लाख का जुर्माना 2 साल की जेल, पढ़ें पूरी खबर

अगर आपके परिवार में कोई पतंग उड़ाने का शौकीन है तो यह जानकारी जरूर पढ़ लीजिए| वरना आपको इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी| खुले आकाश तले मन के बादलों को छू लेने वाले रंग बिरंगी पतंग को उड़ाना किसे अच्छा नहीं लगता, लेकिन यह शौक आप पर भारी भी पड़ सकता है| जी हां, मनमर्जी के अनुसार पतंग उड़ाना आपको सलाखों के पीछे पहुंचा सकता है| और पतंग उड़ाने के कारण आपको लाखों का जुर्माना भी भरना पड़ सकता है|
बता दें कि मकर संक्रांति के दिन भी इसकी छूट नहीं दी गई है| क्योंकि देश में पतंग उड़ाना गैरकानूनी है| हम भारत की बात कर रहे हैं| हमारे देश में पतंगबाजी करना न केवल गैरकानूनी बल्कि ऐसा करने पर दो साल की सजा और 10 लाख का जुर्माने का प्रावधान भी है| आपको इस बात पर यकीन नहीं आएगा लेकिन यह बात सौ फ़ीसदी सच है|


इसके लिए देश में कानून भी बना हुआ है| भारत में पतंगबाजी करना गैरकानूनी है| ऐसा देश में लागू इंडियन एयरक्राफ्ट एक्ट 1935 के कारण है| इस कानून में देश में पतंग और गुब्बारे आदि उड़ाने पर प्रतिबंध लगाया हुआ है| 1934 के भारतीय विमान अधिनियम के अनुसार भारत में पतंग उड़ाना अवैध है| जिसे 2008 में संशोधित किया गया था| धारा-11 अपराधियों को 2 साल की कैद और 10 लाख जुर्माना या फिर जेल और जुर्माना देने की अनुमति देती है| हालांकि पतंगबाजी के शौकीन लोगों के लिए लाइसेंस का प्रावधान भी किया गया है| इस लाइसेंस के प्राप्त होने पर प्रसंग उड़ाने की अनुमति है|


1935 का भारतीय विमान अधिनियम कहता है कि, जो कोई भी जानबूझकर एक विमान को इस तरह से उड़ाता है जिससे किसी व्यक्ति को या जमीन या पानी या हवा में किसी भी संपत्ति को खतरा हो उसे 1 वर्ष की अवधि के लिए कारावास की सजा दी जा सकती है| इसे 1 साल तक और बढ़ाया जा सकता है यानी कि 2 साल जेल या जुर्माना जो 10 लाख रुपये तक हो सकता है, या फिर दोनों दंड साथ में दिए जा सकते हैं| इस अधिनियम को 2008 में बरकरार रखा गया था और स्वीकार्य जेल समय और जुर्माने की राशि में वृद्धि के साथ संशोधित किया गया था|