कुत्ते पालने के शौकीन लोग ध्यान दें, पड़ोसी से लेनी होगी एनओसी, जाने अन्य नियम

उधमसिंह नगर| डॉग लवर के लिए यह खबर बहुत महत्वपूर्ण है| अब उन्हें कुत्ते पालने के लिए नए नियम भी फॉलो करने होंगे| जिसके तहत पड़ोसी की एनओसी लेना अनिवार्य होने के साथ ही कई अन्य नियमों का पालन करना होगा|

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अगर कुत्ता पालने में पड़ोसियों ने आपत्ति जताई तो डॉग लाइसेंस भी रद्द हो सकता है|
नियम के मुताबिक, कुत्तों के पंजीकरण के नवीनीकरण के लिए आपत्ति किए गए पड़ोसियों से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना जरूरी होगा, वरना कुत्तों का नवीनीकरण नहीं किया जाएगा| नियम की ओर से स्वामी पर निर्धारित जुर्माना लगाया जाएगा|


बता दें, उधम सिंह नगर में 4000 पालतू कुत्ते होने के बाद भी नगर निगम में सिर्फ 37 के ही पंजीकरण है| 4 माह पहले हुई नगर निगम बोर्ड बैठक में नियमावली का प्रस्ताव पास होने के बाद भी निगम की ओर से कार्यवाही नहीं की जा रही है| निगम अधिकारियों व कर्मचारियों की सुस्त गति होने के चलते कुत्तों के लाइसेंस शुल्क अधिनियम 2022 की नगर निगम की ओर से नियमावली लागू करने में काफी समय लग रहा है| इस कारण शहर में पालतू कुत्तों को लोग खुले स्थान में शौच करा रहे हैं| इससे सड़कों, पार्क, खेल, मैदान आदि में गंदगी फैल रही है|
अब निगम की ओर से नियमावली बनाई गई है कु कुत्तों को खुले स्थान में शौच नहीं कराया जाएगा, इसका उल्लंघन करने में निगम के कर्मचारियों की ओर से 500 रुपये का दंड लगाया जाएगा| कुत्ते पालने के लिए घर के चारों ओर दीवारें बनाया जाना आवश्यक है|
निगम की ओर से कड़े नियम बनाए जा रही है| जिसके तहत डॉग लाइसेंस बनाने पर 500 रुपये खर्च करने होंगे और हर साल नवीनीकरण कराना होगा, अगर ऐसा नहीं किया गया तो 3 माह के अंतराल में 100 रुपये का विलंब शुल्क लिया जाएगा| 3 माह से अधिक की आयु के कुत्तों का अगर 6 माह तक पंजीकरण नहीं कराया तो 700 दंड के रूप में देना होगा| कुत्तों के गले में लटका और टोकन, अगर टोकन नहीं हुआ तो निगम कुत्तों को जब्त कर लेगा|