
उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अल्मोड़ा श्रीकांत पाण्डेय के मार्गदर्शन में शचि शर्मा सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अल्मोड़ा के आदेशानुसार दिनांक 14/05/2025 से 16/05/2025 तक तीन दिवसीय जागरुकता अभियान ” बाल विवाह मुक्त- उत्तराखण्ड ” अभियान बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006, बाल विवाह के दुष्परिणाम, बाल विवाह से मानसिक एवं सामाजिक दुष्प्रभाव,चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 या बाल कल्याण समिति या क्षेत्रीय पुलिस हैल्पलाइन नंबर 100 एवं 112, उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट याचिका सी संख्या 1234/2017,Society for Enlightenment and Voluntary Action & Anr. Versus Union of India &Ors, भारत के संविधान अनुच्छेद 21 (क) 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार के रूप में प्रावधानित करता है, संविधान के अनुच्छेद 51 (क) के तहत प्रत्येक माता-पिता व अभिभावक का यह दायित्व है कि वह अपने 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य रूप से शिक्षा प्रदान करें आदि के बारे में जानकारी दी गई। इस दौरान संदीप सिंह नयाल, पंकज भगत, स्वाति बगड़वाल, निष्ठा उप्रेती हमाज़ अंसारी प्रांजल कुमार व स्कूल की प्रिंसिपल मैडम ज्योति सना आदि लोग उपस्थित रहे।
