राज्य की आबादी के अनुसार हिंदुओं को भी मिले अल्पसंख्यक का अधिकार…….. सुप्रीम कोर्ट में याचिका दर्ज

सुप्रीम कोर्ट में भाजपा नेता और वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय ने याचिका दायर कर कहा है कि राज्य की जनसंख्या के आधार पर हिंदुओं को भी अल्पसंख्यकों का अधिकार मिलना चाहिए। अपनी याचिका में उपाध्याय ने कहा है कि भारत के 9 राज्य से जहां पर हिंदू अल्पसंख्यक हैं। लद्दाख में हिंदू 1% ,मिजोरम में 2.75%, लक्ष्य दीप में 2.77% ,कश्मीर में 4%, नागालैंड में 8.74%, मेघालय में 11.52% ,अरुणाचल प्रदेश में 29.24 प्रतिशत, पंजाब में 38.49%, मणिपुर में 41.29%। लेकिन इन राज्यों में कानून ने अभी तक हिंदुओं को अल्पसंख्यक घोषित नहीं किया है और इसी कारण अभी तक हिंदुओं को संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 का संरक्षण नहीं मिल पाया है। तथा वह अपने पसंद के शिक्षण संस्थान भी नहीं खोल सकते हैं। तथा साथ में उन्होंने यह भी कहा कि मुसलमानों को उन राज्यों में भी अल्पसंख्यक घोषित किया गया है जहां उनकी आबादी अधिक है जैसे लक्षदीप में मुसलमान 96.58% है और कश्मीर में 95% लेकिन उन्हें वहां भी अल्पसंख्यक का दर्जा मिला है।और हिंदुओं को उन राज्यों में भी अल्पसंख्यक का दर्जा नहीं मिला है जहां पर उनकी संख्या 10% से कम है। हालांकि इस मामले की सुनवाई आगामी 10 मई को होने वाली है। इस संबंध में सॉलीसीटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट से समय की मांग करते हुए कहा है कि उन्हें केंद्र सरकार की ओर से दाखिल किए गए हलफनामे को अभी पढ़ना है और उन्हें इसे पढ़ने के बाद बहस के लिए कुछ समय लगेगा।