
रमेश चन्द्र पाण्डेय (बृजवासी)

गरुड़ (बागेश्वर ) । व्यसनमुक्त समाज के संयोजक व उत्तराखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता डीके जोशी ने विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर आयोजित गोष्ठी में कहा कि तंबाकू समेत अन्य नशे से युवा दूर रहें। उन्होंने व्यसनमुक्त समाज के निर्माण के लिए युवाओं से नशा न करने की अपील की।
सार्वजनिक पुस्तकालय में आयोजित गोष्ठी में व्यसनमुक्त समाज के संयोजक एडवोकेट डीके जोशी ने कहा कि तंबाकू सेवन हो या अन्य कोई भी नशा हो, वह युवा पीढ़ी को बर्बाद कर रहा है। उन्होंने कोटपा एक्ट 2003 की जानकारी देते हुए कहा कि इस एक्ट की धारा 4 के तहत सार्वजनिक स्थानों पर धूमपान प्रतिबंधित है। उल्लंघन पर दो सौ रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। धारा 5 के तहत सिगरेट तथा अन्य तंबाकू उत्पादों के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष विज्ञापन, प्रोत्साहन, प्रायोजन पर प्रतिक्षेप उल्लंघन करने एक हजार से पांच हजार रुपए तक का जुर्माना अथवा 2 से 5 वर्ष की जेल हो सकती है। धारा 6 ( क) के अनुसार 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध है। धारा 6 ( ख) के अनुसार शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज के दायरे में सिगरेट तथा अन्य तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध है। उल्लंघन करने पर दो सौ रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। धारा 7 के तहत किसी भी तंबाकू उत्पाद पर सचित्र चेतावनी प्रदर्शित होनी आवश्यक है। इस दौरान पुस्तकालयाध्यक्ष चंद्रशेखर बड़सीला, प्रकाश पांडे सहित अनेक गणमान्य लोग मौजूद थे।

