
उत्तराखंड राज्य में मदरसों को मान्यता और पंजीकरण के लिए शुल्क देना होगा इसके लिए कैबिनेट ने निर्णय लिया है और नियमावली मंजूर हो चुकी है। अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं की मान्यता नियमावली 2026 को मंजूरी दे दी गई है जिसमें मदरसों की मान्यता और नवीनीकरण के लिए शुल्क निर्धारित किया जाएगा यह नियमावली उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक 2025 की धारा 19 में राज्य सरकार को नियम बनाने की शक्ति के तहत बनाई गई है। नियमावली के अनुसार अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं को मान्यता के लिए निर्धारित पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा इसके लिए आवश्यक दस्तावेज और शुल्क जमा करने अनिवार्य हैं तथा इसके बाद उन्हें तीन शैक्षणिक वर्षों की वैधता मिलेगी और वैधता अवधि समाप्त होने से कम से कम 3 महीने पहले आवेदन करना होगा।
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