
उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के निर्देशन में और अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अल्मोड़ा श्रीकांत पाण्डेय के मार्गदर्शन में शचि शर्मा सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अल्मोड़ा के आदेशानुसार दिनांक 21/05/2025 व 22/05/ 2025 को “बच्चों के लिए बाल अनुकूल कानूनी सेवाएं एवं बच्चों के लाभार्थ विभिन्न सरकारी योजनाओं ” दो दिवसीय जागरूकता अभियान के अनुक्रम में आज दिनांक 22/05/2025 को अधिकार मित्र संदीप सिंह नयाल व पंकज भगत द्वारा डी डी वा यू स्किल डिप्लोमेट इनवर्स एकेडमी खत्याड़ी अल्मोड़ा में जागरूकता शिविर व रैली का आयोजित किया गया।विद्यार्थियों को नालसा ( बच्चों के लिए बाल- अनुकूल कानूनी सेवाएं) योजना, 2024 ,18 वर्ष से कम उम्र के ऐसे बालक या बालिकाएं जिनसे कोई अपराध हो गया है, या जिन्हें देख-रेख की बहुत आवश्यकता है, जैसे अनाथ बच्चे, परित्यक्त बच्चे, आपदा के शिकार बच्चे, मानव दुर्व्यवहार के शिकार बच्चे आदि बच्चों की देखरेख हेतु किशोर न्याय बालकों की देख-रेख और संरक्षरण अधिनियम) 2015 बनाया गया है, ऐसे विधि विवादित किशोर /किशोरियों के सम्बन्ध में किशोर न्याय बोर्ड का गठन किया गया है. जो ऐसे विधि विवादित किशोर / किशोरियों के सम्बन्ध में जांच की शक्ति रखता है, ऐसे विधि विवादित जैसी संस्थाएं भी कार्य करती है। जबकि देख-रेख की आवश्यकता वाले बच्चों के लिए जिले में बाल कल्याण समिति का गठन किया गया है। ऐसे बच्चे जिनके माता व पिता दोनो की ही मृत्यु हो जाती है ऐसे बच्चों के लिए महिला एवं बाल विकास / समाज कल्याण विभाग के द्वारा वात्सल्य योजना बनाई जाती है जिसके तहत प्रतिमाह ऐसे बच्चो के लिए एक निश्चित धनराशि सरकार की ओर से भुगतान की जाती है। ऐसे अनाथ बच्चो की शिक्षा दीक्षा के लिए भी सरकार की ओर से पठन पाठन की व्यवस्था जिले के अन्दर की गयी है। 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लाभार्थ राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अल्मोडा द्वारा LSUC (Legal Services Unit for Children) LSUM(Legal Services Unit: Manoyay) नाम की कमेटियां गठित की गई है, जिसमें पैनल अधिवक्तागण एवं अधिकार मित्र सद्स्य रखे गए हैं आदि की जानकारी दी गई एवं बच्चों के लिए बाल अनुकूल कानूनी सेवाएं से संबंधित पंफ्लेट व पोस्टर वितरित किये गए। वहीं इनवर्स एकेडमी के स्टॉफ नीता , सुधा वर्मा, रश्मि कांडपाल आदि लोग उपस्थित रहे।
