उत्तराखंड राज्य में हाईकोर्ट ने छात्र संघ चुनाव को लेकर सख्ती का रुख अपनाया है। दरअसल 25 अक्टूबर को राजकीय विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में छात्र संघ चुनाव कराए जाने को लेकर हाईकोर्ट में देहरादून निवासी सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा जनहित याचिका दायर की गई थी और इसे लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने राज्य सरकार और अन्य को 2 दिन के भीतर इस मामले में स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिए हैं और इसकी अगली सुनवाई 23 अक्टूबर बुधवार को रखी गई है। सुनवाई न्याय मूर्ति आलोक कुमार वर्मा एवं न्यायमूर्ति विवेक भारती शर्मा के खंडपीठ के समक्ष हुई। हाई कोर्ट द्वारा राज्य सरकार को निर्देश देते हुए कहा गया है कि वह छात्र संघ चुनाव को लेकर आगामी दो दिनों में स्थिति स्पष्ट करें।
Recent Posts
- Uttarakhand:- दिवाली से पहले किसानों को मिली राहत…..दिया जाएगा पूरा बकाया
- Uttarakhand:- तृतीय केदार तुंगनाथ के कपाट शीतकाल के लिए इस दिन होंगे बंद…..अभी तक इतने लाख श्रद्धालुओं ने किए दर्शन
- Uttarakhand:- राज्य में छात्र संघ चुनाव को लेकर सख्त हुआ हाईकोर्ट….. सरकार को दिए यह निर्देश
- अल्मोड़ा:- मेडिकल कॉलेज में समाजिक कार्यकर्ता संजय पाण्डे को मिला सम्मान
- Uttarakhand:- प्रदेश में सबसे बड़े साइबर हमले के 17 दिन बाद बहाल हुआ आईटीडीए का डाटा सेंटर