
उत्तराखंड राज्य में सरकार द्वारा पतंजलि के 14 उत्पादों का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। बता दे कि पतंजलि आयुर्वेद के दिव्य फार्मेसी के उत्पादों का लाइसेंस रद्द किया गया है। इन उत्पादों में ब्रोकोम, दृष्टि आई ड्रॉप, मधुग्रिट शामिल है।
सरकार द्वारा ऐसा निर्णय कंपनी के बार-बार भ्रामक विज्ञापन प्रकाशित करने को लेकर लिया गया है और पतंजलि के अवलेह, मुक्ता वटी एक्स्ट्रा पावर, लिपिडोम, मधुनाशिनी वटी एक्स्ट्रा पावर, लिवोग्रिट, पतंजलि दृष्टि आई ड्रॉप समेत 14 उत्पादों का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। पतंजलि आयुर्वेद के भ्रामक विज्ञापन का मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और शिर्स अदालत ने सुनवाई के दौरान रामदेव कंपनी के प्रबंध निदेशक आचार्य बालकृष्ण तथा कंपनी को फटकार लगाई थी जिसके बाद उन्होंने माफी भी मांगी मगर बार-बार भ्रामक विज्ञापन प्रदर्शित करने को लेकर पतंजलि के 14 उत्पादों को प्रतिबंधित कर दिया गया है।

