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उत्तराखंड राज्य के नैनीताल जिले में स्थित हाई कोर्ट ने राज्य के 13 जिलों में बेहतर चिकित्सा सुविधा हेतु मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की मांग करने वाली जनहित याचिका को खारिज करते हुए कहा है कि हर जिले में अच्छी स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए मेडिकल कॉलेज होना आवश्यक नहीं है बल्कि इसके अलावा सरकार को प्रत्येक जिले में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करना चाहिए। बता दे कि मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ में सुरभि शाह की जनहित याचिका पर सुनवाई की गई जिसमें कहा गया कि सरकारी मेडिकल कॉलेज देहरादून, हरिद्वार ,नैनीताल, अल्मोड़ा और पौड़ी में स्थापित है तथा अन्य जिलों में भी मेडिकल कॉलेज स्थापित होने चाहिए। लेकिन अदालत ने इसे यह तर्क देते हुए खारिज कर दिया है कि उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितिया अन्य राज्य की तुलना में बहुत अलग है और यहां पर चिकित्सा कर्मियों की भारी कमी है इसलिए सरकार को प्रत्येक जिले में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करना चाहिए।
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