उत्तराखंड में लड़कियों को की शादी की उम्र बढ़ेगी, मिलेगा संपत्ति में बराबरी का हक!, पढ़ें पूरी खबर

उत्तराखंड में लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ सकती है और उन्हें पैतृक संपत्ति में लड़कों के समान बराबरी का अधिकार दिया जा सकता है| इन दोनों मुद्दों पर मुख्यमंत्री के निर्देश पर समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तैयार कर रही विशेषज्ञ समिति गंभीरता से विचार कर रही है|


साथ ही समिति हलाला और इद्दत पर रोक लगाने वाले सुझाव का भी अध्ययन कर रही है|
दरअसल कुछ दिन पहले समिति की अध्यक्ष व सदस्यों ने नई दिल्ली में प्रवासी उत्तराखंडियों के साथ भी समान नागरिक संहिता के लिए संवाद किया| जनसंवाद में तकरीबन उसी तरह के सुझाव समिति को प्राप्त हुए जो बाकी प्रदेश से अलग-अलग क्षेत्रों में हुए जनसंवादों में और ऑनलाइन, ऑफलाइन माध्यम से इकट्ठे किए गए थे| सुझावों की संख्या करीब 2.31 लाख से अधिक है, जिनका समिति के सदस्यों ने गहन अध्ययन करके महत्वपूर्ण, जरूरी और प्रासंगिक सुझाव को छांटा है| इन सुझावों के आधार पर अब समिति ने ड्राफ्ट तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है|
यूसीसी की समिति इस सुझाव पर भी गंभीरता से विचार कर रही है कि राज्य में शादी का पंजीकरण अनिवार्य हो| साथ ही जो व्यक्ति शादी का पंजीकरण नहीं कराएगा तो उसे सरकारी सुविधाओं का लाभ न दिया जाए|