
उत्तराखंड राज्य के नैनीताल हाईकोर्ट में रामनगर के उदयपुर बंदोबस्त में रामनगर नेचुरल स्क्रीनिंग प्लांट पर सुनवाई की। बता दें कि इस प्लांट को लेकर जनहित याचिका दायर की गई थी जिसे लेकर कोर्ट में सुनवाई की है और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्लांट का स्थलीय निरीक्षण कर उसकी रिपोर्ट जून माह तक पेश करने के निर्देश दिए गए हैं। कोर्ट द्वारा सवाल किया गया है कि इस प्लांट को लगाने की अनुमति कब मिली है, यदि इसे लगाने की अनुमति 2016 से पहले मिली है तो तभी प्लांट का संचालन किया जाएगा मगर उसके बाद की अनुमति के आधार पर प्लांट के संचालन की अनुमति नहीं दी जाएगी। बता दें कि इसे लेकर अभी तक अनुमति पत्र कोर्ट में पेश नहीं किया गया है और प्लांट का स्थलीय निरीक्षण करके रिपोर्ट आने तक अभी इसके संचालन पर रोक जारी रहेगी। इस मामले में न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ में रामनगर निवासी अजीत सिंह की जनहित याचिका पर सुनवाई हुई जिसमें कहा गया कि राज्य सरकार ने रामनगर उदयपुर बंदोबस्त में स्क्रीनिंग प्लांट लगाने की अनुमति प्रदान की है मगर यह आबादी वाला क्षेत्र है और यह प्लांट औद्योगिक विकास बोर्ड के मानकों को पूरा नहीं करता।
