
गुजरात हाईकोर्ट ने प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री मांगने पर केजरीवाल पर जुर्माना लगाया है|
गुजरात हाईकोर्ट ने कहा कि पीएम मोदी को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को अपनी शैक्षणिक डिग्रीयां दिखाने की जरूरत नहीं है|
बता दें कि कोर्ट ने 7 साल पुराने केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) का आदेश रद्द करके केजरीवाल पर 25 हजार का जुर्माना भी लगाया|
बीते दिवस जस्टिस वीरेन वैष्णव की पीठ में केजरीवाल को जुर्माने की राशि 4 सप्ताह के भीतर गुजरात स्टेट लीगल सर्विसेस अथॉरिटी के पास जमा करने को कहा है|
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सीआईसी के आदेश को गैर जिम्मेदार बताते हुए कहा कि एक व्यक्ति की रुचि या जिज्ञासा लोकहित नहीं हो सकती है|
मामले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ‘क्या देश को ये जानने का भी अधिकार नहीं है कि उनका पीएम कितना पढ़ा है? कोर्ट में उन्होंने डिग्री दिखाए जाने का जबरदस्त विरोध किया| क्यों? और उनकी डिग्री देखने की मांग करने वालों पर जुर्माना लगा दिया जाएगा? ये क्या हो रहा है?’
