Uttarakhand- ऑटो- विक्रम को लेकर नैनीताल हाई कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला…… पढ़ें पूरी खबर

उत्तराखंड राज्य के नैनीताल स्थित हाईकोर्ट ने ऑटो और विक्रम को लेकर बड़ा फैसला लेते हुए देहरादून के 10 साल से अधिक पुराने ऑटो और विक्रम को सीएनजी या बी-6 में बदले जाने के निर्णय पर रोक लगा दी है, और यही आदेश ऋषिकेश, हरिद्वार तथा रुड़की में भी लागू होगा। विक्रम जन कल्याण समिति देहरादून ने आरटीओ देहरादून के एक नवंबर 2022 के प्रस्ताव संख्या 7- ए को हाईकोर्ट में चुनौती दी। याचिका में कहा गया था कि आरटीओ के निर्णय अनुसार 10 साल पुराने ऑटो व विक्रम को 31 मार्च 2023 तक सीएनजी या बी- 6 मानक के अनुरूप बदला जाए। वही 10 साल से कम अवधि के ऑटो व विक्रम के लिए समय सीमा 31 दिसंबर 2023 तय की गई थी। मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा 59 के मुताबिक किसी भी वाहन की उम्र केंद्र सरकार के नोटिफिकेशन के जरिए तय की जाती है। वरिष्ठ न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ ने आरटीओ देहरादून के प्रस्ताव पर रोक लगाते हुए इस मामले की अगली तिथि 28 अप्रैल को निर्धारित की है और हाईकोर्ट का कहना है कि यही आदेश देहरादून के अलावा ऋषिकेश, हरिद्वार तथा रुड़की में भी लागू होगा। यह निर्णय बीते साल 1 नवंबर को आरटीओ द्वारा लिया गया था। उनका कहना था कि प्रदूषण नियंत्रण के लिए देहरादून, ऋषिकेश और हरिद्वार में डीजल चालित विक्रम और ऑटो को बाहर किया जाएगा मगर आरटीओ के निर्णय पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है।