Uttarakhand- तस्करी रोकने के लिए सस्ती हुई शराब……. जानिए कैबिनेट के अन्य महत्वपूर्ण फैसले

उत्तराखंड राज्य में शराब सस्ती हो चुकी है इसका निर्णय सरकार द्वारा लिया गया है। बता दें कि प्रदेश में शराब की तस्करी ना हो और इसे रोका जा सके इसलिए सरकार ने शराब की कीमतें घटाने का निर्णय लिया है। इसी कड़ी में शराब प्रति बोतल ₹100 से ₹300 तक सस्ती होगी और सरकार ने शराब पर गोवंश संरक्षण, महिला कल्याण और खेलकूद के प्रोत्साहन विषय के लिए ₹1 के हिसाब से प्रति बोतल ₹3 सेस लगाने का निर्णय भी लिया है तथा देशी शराब में मिलावट ना की जा सके इसके लिए निर्णय लिया गया है कि इसे कांच की बोतल के स्थान पर ट्रेटा पैक में बेचा जाएगा। राज्य में शराब से मिलने वाले राजस्व को इस वर्ष बढ़ाकर 4000 करोड़ रुपए कर दिया गया है जो कि पिछले साल 3600 करोड़ रुपए था। यह निर्णय बीते सोमवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में लिया गया और इस बैठक के दौरान तीन बिंदुओं पर चर्चा हुई। मुख्य सचिव द्वारा बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2023- 24 की नई आबकारी नीति, एकल आवासीय भवन योजना में संशोधन और गौला, नंधौर समेत अन्य स्थानों पर संचालित हो रहे व्यवसायिक वाहनों की फिटनेस फीस पुरानी दरों पर ही रखने के शासनादेश को कैबिनेट के समक्ष रखा गया और कैबिनेट ने इन तीनों बिंदुओं पर मुहर लगा दी है। प्रदेश में नई आबकारी नीति हेतु कई प्रावधान किए गए हैं और उत्तराखंड राज्य में अब शराब की कीमतें उत्तर प्रदेश के समान ही रहेंगी। शराब के ब्रांड की कीमतों पर उत्तर प्रदेश के मुकाबले ₹20 से अधिक का अंतर अब देखने को नहीं मिलेगा जिससे शराब की तस्करी काफी हद तक रोकी जा सकती है। वहीं दूसरी तरफ आबकारी सचिव हरीश चंद्र सेमवाल द्वारा कहा गया है कि जो भी लाइसेंस धारक शराब की दुकानों का संचालन करते थे उसमें से देशी शराब की दुकान वाले लाइसेंस धारक 10 प्रतिशत और विदेशी शराब की दुकान वाले लाइसेंस धारक 15% अतिरिक्त शुल्क देकर इन दुकानों का संचालन कर पाएंगे। शराब की कीमतों में 100 से लेकर 300 रुपए तक की गिरावट आएगी यह आबकारी नीति 1 वर्ष के लिए लागू होगी और उत्तर प्रदेश के मुकाबले यहां पर शराब अधिक महंगी नहीं होगी।