Uttrakhand- हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव को लगाई फटकार…. पेड़ों की अवैध कटाई को लेकर पूछे सवाल

उत्तराखंड राज्य में मुख्य सचिव को फटकार लगाते हुए हाईकोर्ट ने पूछा है कि कार्बेट टाइगर रिजर्व में अवैधानिक अतिक्रमण तथा पेड़ों की कटाई हुई है और सरकार की ओर से इस मामले को गंभीरता से क्यों नहीं लिया गया? हाई कोर्ट का कहना है कि दोषी अफसरों और अन्य के खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं की गई है। अक्टूबर 2021 में इस मामले का न्यायालय ने स्वत: संज्ञान लेते हुए पीसीसीएफ राजीव भारत की अध्यक्षता में कमेटी गठित की थी और कमेटी को निर्देश देते हुए कहा गया था कि दोषी कौन है क्या कार्यवाही की गई है यह सब शपथ पत्र देकर बताएं जिसके बाद राजीव भरतरी को पीसीसीएफ पद से हटा दिया और आईएसएस वेकेशन को पीसीसीएफ हाफ बनाया गया और अब देहरादून निवासी अनु पंत ने जनहित याचिका दायर कर कई महत्वपूर्ण दस्तावेज न्यायालय के सामने रखें जिसको न्यायालय ने गंभीरता से लिया और खंडपीठ ने 6 जनवरी को मुख्य सचिव को निर्देश दिए हैं कि वह इस मामले में कार्यवाही करें। बता दें कि बीते शुक्रवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघी व न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की खंडपीठ में सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से मुख्य स्थाई अधिवक्ता सीएस रावत ने कहा कि याचिका एक व्यक्ति को विशेष लाभ देने के लिए दाखिल की गई इसलिए इस पर सुनवाई नहीं होनी चाहिए। लेकिन न्यायालय ने कहा कि याचिकाकर्ता की मंशा चाहे कुछ भी हो मगर यह एक प्रमुख मुद्दा है इसलिए सरकार दोषियों के खिलाफ कार्यवाही करें और उन्हें सजा दे।