
मनसा देवी मंदिर के ट्रस्टी एवं पुजारियों पर कोर्ट ने मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। दरअसल इन लोगों पर मुकदमा राजाजी टाइगर रिजर्व पार्क की भूमि पर दुकान बनाकर किराए पर देकर रकम वसूलने के आरोप में दर्ज करने को कहा गया है जिसके बाद शहर कोतवाली पुलिस द्वारा मनसा देवी ट्रस्ट से जुड़े तीन लोगों के खिलाफ मारपीट एवं अन्य प्रभावी धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है।
इस मामले में कोर्ट को जीएमएस रोड इंदिरापुरम देहरादून की रहने वाली महिला शशि ठाकुर ने प्रार्थना पत्र दिया था जिसमें उसने बताया था कि उसके चाचा रामा को मनसा देवी ट्रस्ट ने कैंपस में दुकान कैंटीन के लिए किराए पर दी थी जिसका सालाना किराया उसके चाचा द्वारा दिया जाता था और नगर निगम के दस्तावेजों में भी किराएदारी उसके चाचा की ही दर्ज चली आती थी जिसके बाद 2014 में उसके चाचा की मौत हो गई और ट्रस्ट ने उसे ₹20000 सालाना किराए पर दुकान दे दी लेकिन 2015 में उन्होंने जबरन उसे दुकान से निकालना चाहा तो उसने कोर्ट की शरण ली। महिला द्वारा इसके साथ ही यह भी बताया गया कि उसने 2018 तक पूरी दुकान का किराया दिया है जिसकी रसीदें भी उसे ट्रस्ट ने दी थी। जब वह कोर्ट पहुंची तो उसे मालूम पड़ा कि राजाजी टाइगर रिजर्व की भूमि पर जो दुकान है वह अतिक्रमण कर बनाई हुई है और उस दुकान को ध्वस्त करने हेतु कोर्ट केस दायर किया गए हैं। मनसा देवी मंदिर ट्रस्ट द्वारा राजाजी टाइगर रिजर्व पार्क की भूमि में दुकानें बनाकर लोगों से अवैध वसूली की गई है और धोखाधड़ी की गई है इस पर मनसा देवी ट्रस्ट पर आरोप लगाया गया है कि वह पूरी तरह से अवैध है और कई वर्षों से धोखाधड़ी कर रहा है।
महिला ने कोतवाली में बिंदु गिरी, द्यारिका मिश्रा, मुख्य पुजारी सुरेश तिवारी पर मुकदमा दर्ज करवाया है और गंभीर आरोप भी लगाए हैं।
