
उत्तराखंड राज्य में प्रदेश सरकार ने श्रमिकों को बड़ी राहत दी है यहां पर धामी सरकार ने न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी की है जो कि 1 अप्रैल 2026 से लागू माना जाएगा। धामी सरकार ने श्रमिकों के हित में यह निर्णय लिया है और राज्य के सभी उद्योगों को निर्देश दिए हैं कि वह अपने यहां श्रमिकों के लिए निर्धारित मानकों का पालन करें। न्यूनतम वेतन ,ओवर टाइम ,बोनस इत्यादि में लापरवाही सरकार और आयोग द्वारा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी को 1 अप्रैल 2026 से लागू माना जाएगा यहां पर और अकुशल श्रमिकों को अब 13018, अर्ध कुशल श्रमिकों को 16900 वेतन दिया जाएगा।
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