
उत्तराखंड राज्य के सेलाकुई और सिडकुल औद्योगिक क्षेत्र में धारा 163 लागू कर दी गई है यहां पर औद्योगिक प्रतिष्ठानों में श्रमिकों द्वारा वेतन वृद्धि की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया और पथराव भी हुआ इन घटनाओं के बाद जिला प्रशासन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू कर दी है। यह आदेश अपर जिला मजिस्ट्रेट देहरादून कृष्ण कुमार मिश्रा द्वारा तत्काल प्रभाव से जारी किया गया है। कई औद्योगिक प्रतिष्ठानों में श्रमिकों द्वारा वेतन वृद्धि की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और श्रमिकों द्वारा पथराव की घटनाएं भी सामने आई जिससे कि कानून व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका बढ़ गई और धारा 163 लगानी पड़ी। श्रमिकों को कुछ असामाजिक तत्व सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से भ्रामक सूचना फैलाकर उकसाने का प्रयास कर रहे हैं और इसे देखते हुए स्थानीय अभिसूचना इकाई को भी सक्रिय कर दिया गया है तथा औद्योगिक क्षेत्र में अतिरिक्त पुलिस बल को तैनात किया गया है।


