उत्तराखंड राज्य में अब दंगा करने वाले लोगों से ही उस दौरान क्षतिग्रस्त हुई संपत्ति की वसूली की जाएगी। इसके लिए विधेयक को राजभवन से मंजूरी मिल गई है और इस कानून के तहत हड़ताल, दंगों, आंदोलन में सरकारी के साथ-साथ निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने वालों से सामान की वसूली की जाएगी। दंगा फसाद करने वाले उपद्रवियों पर नकेल करने के लिए उत्तराखंड में लोक और निजी संपत्ति क्षति वसूली विधेयक बनाया गया था जिसे राज्यपाल द्वारा मंजूरी दे दी गई है। प्रदेश सरकार ने गैरसैण विधानसभा सत्र के दौरान अध्यादेश के तौर पर लागू इस कानून के लिए विधेयक पेश किया था और इसे राजभवन में मंजूरी के लिए भेजा गया था इसके बाद अब इसमें मुहर लग चुकी है।
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