Uttarakhand:- 26 अक्टूबर से राज्य में लागू होगा नया नियम…. खुली मिठाइयों पर भी लिखनी होगी निर्माण और एक्सपायरी डेट

उत्तराखंड राज्य में आगामी 26 अक्टूबर से नया नियम लागू होने जा रहा है, नए नियम के तहत उत्तराखंड में मिठाई खरीदने वाले ग्राहकों के लिए यह जरूरी बदलाव होने जा रहे हैं। 26 अक्टूबर से दुकानदारों को खुली मिठाइयों और बेकरी उत्पादों की ट्रे तथा काउंटर पर निर्माण की तिथि और एक्सपायरी डेट या यूज बाई डेट प्रदर्शित करनी होगी जिससे मिठाई खरीदने वाले लोगों को उसके इस्तेमाल करने की अवधि , उसकी ताजगी आदि से संबंधित जानकारी मिल पाएगी। खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य तथा खाद्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया है तथा यह नियम 26 अक्टूबर 2026 से लागू होने जा रहा है। इस संबंध में खाद्य संरक्षा आयुक्त विनय शंकर पांडेय द्वारा आदेश जारी कर दिए गए हैं।

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