Uttarakhand- हरिद्वार में चल रही अवैध ईटों की भट्टी पर हाई कोर्ट ने मांगा जवाब

उत्तराखंड राज्य में हाईकोर्ट ने हरिद्वार के तहसील रुड़की में चल रहे अवैध ईंट भट्टों के कारोबार पर जवाब मांगा है। बता दें कि अवैध ईटो के भट्टों के विरुद्ध दायर की गई जनहित याचिका पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 4 सप्ताह में जवाब पेश करने के लिए कहा है। बता दें कि हरिद्वार नारसन निवासी मनोज कुमार की जनहित याचिका पर मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघी व न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ ने सुनवाई की जिसमें उन्होंने कहा कि पूरे जिले में रुड़की तहसील में ही 90% ईटी की भट्टियां हैं और इनमें से कई ऐसी है जिसके पास पीबीसी की अनुमति नहीं है और यह बिना अनुमति के चल रहे हैं जिससे पर्यावरण को काफी नुकसान पहुंच रहा है। साथ में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल व सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का भी यहां पर उलंघन किया जा रहा है। कोर्ट ने इस मामले में जांच करवाने के निर्देश दिए हैं तथा नोटिस जारी करते हुए 4 हफ्ते में जवाब पेश करने के लिए कहा है। बता दें कि पीबीसी द्वारा सिडकुल के उद्योगों को नोटिस जारी किया गया है और इसमें एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पांसिबिलिटी एक्सटेंड प्लान जमा करने वाली 5 इकाइयों को छोड़कर अन्य इकाइयों की संचालन सहमति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है।