Uttarakhand:- हाई कोर्ट ने दिए आदेश….. बागेश्वर के खान अधिकारी सस्पेंड……सीज होंगी मशीनें

उत्तराखंड राज्य के हाईकोर्ट ने सख्त आदेश जारी कर दिए हैं। हाई कोर्ट के सख्त आदेश और टिप्पणी के बाद सरकार ने बागेश्वर की जिला खान अधिकारी को तत्काल सस्पेंड कर दिया है और वहां पर नए खान अधिकारी की नियुक्ति कर दी गई है। इसके साथ ही सभी मशीनों को सीज करने के आदेश भी जारी किए गए हैं। सरकार ने खड़िया खनन के लिए नई एसओपी भी जारी कर दी है। हाई कोर्ट ने बागेश्वर जिले की तहसील कांडा में खनन के कारण आई गंभीर दरारों के मामले में स्वतः संज्ञान लिया था और याचिका की सुनवाई की थी जिसके बाद वहां पर खड़िया खनन पर प्रतिबंध लगा दिया गया था और वहां पर खान अधिकारी को भी सस्पेंड कर दिया गया है।