
उत्तराखंड की नदियों में मशीनों से खनन पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है| आज सुनवाई के बाद इस संबंध में सभी जिलाधिकारियों को आदेश जारी कर दिए गए हैं|
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इस दौरान कोर्ट ने सचिव खनन से यह सवाल किया कि वह विकास निगम की वेबसाइट पर प्रति कुंतल रॉयल्टी 31 रुपये और प्राइवेट खनन वालों की वेबसाइट पर 12 रुपए प्रति कुंतल कैसे है?
वन विकास निगम को 12 जनवरी तक जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए गए हैं| साथ ही सभी जिलों के डीएम को भी नदी तल पर खनन के लिए लगी मशीनों को सीज करने के आदेश दिए गए हैं| अगली सुनवाई 12 जनवरी को होनी है|

