Uttarakhand – राज्य के गरीब परिवारों को सरकार ने दी बड़ी राहत

कैबिनेट ने नजूल नीति 2021 को मंजूरी देकर नजूल भूमि में काबिज गरीब परिवारों को भी बड़ी राहत दी है| इस नीति में गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) श्रेणी में आने वाले परिवारों को 50 वर्ग मीटर तक आवासीय भूमि को मुफ्त फ्रीहोल्ड कराने की सुविधा का प्रावधान किया गया है| प्रधानमंत्री आवास योजना में भी पात्र व्यक्ति को भी इस तरह की सुविधा दी गई है|


इस नीति के अनुसार पट्टेदार या कानूनी उत्तराधिकारी एवं क्रेता अपनी काबिज भूमि को फ्रीहोल्ड कराने के लिए पात्र होंगे| नजूल भूमि विभाग को मुफ्त आवंटित की जाएगी| फ्रीहोल्ड की सुविधा नामित व्यक्ति के पक्ष में अनुमान्य नहीं होगी| इस भूमि में वैध कब्जे की कट आफ डेट 9 नवंबर 2011 निर्धारित की गई है| कहने का अर्थ यह है कि जो स्थिति से पहले कब्जे की भूमि पर भवन बनाकर रह रहे हैं या व्यवसाय कर रहे हैं साथ ही भवन कर, जल मूल्य तथा सभी प्रकार की बिल चुका रहे हैं, वे सभी अपनी भूमि फ्रीहोल्ड करा सकेंगे| इसके लिए 6 माह की अवधि में आने वाले आवेदन पत्रों को अगले 6 माह के भीतर आने वाले आवेदन पत्रों के भीतर हर हाल में निस्तारित किया जाएगा|

अस्वीकृत मामलों में स्वमूल्यांकन की राशि संबंधी व्यक्ति को वापस की जाएगी| बहुमंजिले भावनाओं का मूल्यांकन कवर्ड एरिया के आधार पर किया जाएगा| नीति के अनुसार, सार्वजनिक उपयोग की भूमि को फ्रीहोल्ड नहीं किया जा सकता|