Uttarakhand -: घरेलू बार लाइसेंस पर लगी रोक, जाने कारण

देहरादून| आबकारी विभाग को घरेलू बार लाइसेंस का विरोध होने पर इस व्यवस्था पर रोक लगानी पड़ी| बीते दिवस इस संबंध में आबकारी आयुक्त हरिचंद सेमवाल की ओर से रोक के आदेश जारी कर दिए गए हैं।

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दरअसल, पिछले दिनों देहरादून में एक व्यक्ति को घरेलू बार लाइसेंस जारी किया गया था| इसके बाद महिलाओं ने आबकारी विभाग की व्यवस्था का विरोध करना शुरू कर दिया|
बता दें, इस साल की आबकारी नीति में घरेलू बार लाइसेंस की व्यवस्था की गई थी| जिसके तहत बार लाइसेंस लेने वाले को 12,000 रुपये प्रति वर्ष लाइसेंस फीस के तौर पर आबकारी विभाग को चुकाने होते थे|

इसके बाद वह घर में 50 लीटर तक शराब रख सकता था| इसमें भी वर्गीकरण किया गया था| जिसके तहत 9 लीटर भारत में निर्मित अंग्रेजी शराब, 9 लीटर आयातित शराब, 18 लीटर वाइन और 15.6 लीटर बीयर रखने की अनुमति दी गई थी| इस व्यवस्था के तहत कुछ शौकीन लोग काफी रुचि भी दिखा रहे थे| इन्हीं में से एक को पिछले दिनों एक बार लाइसेंस जारी भी किया गया, लेकिन इसका कुछ वर्ग और महिलाओं ने विरोध शुरू कर दिया| इसके बाद आबकारी विभाग को इस व्यवस्था पर रोक लगाने का निर्णय लेना पड़ा|


संयुक्त आयुक्त आबकारी बीएस चौहान के मुताबिक, आयुक्त हरिचंद सेमवाल ने बुधवार को आदेश जारी किए हैं, फिलहाल इस व्यवस्था पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है|