
कर्नाटक में बीते 15 मार्च 2022 को मंगलवार के दिन कर्नाटक हाईकोर्ट ने हिजाब विवाद के मामले में फैसला सुनाते हुए कहा था कि इस्लाम में हिजाब पहनना कोई जरूरी धार्मिक प्रथा नहीं है तथा हिजाब को लेकर जो भी याचिका हाईकोर्ट में दायर की गई थी हाईकोर्ट ने उसे खारिज कर दिया। मगर हाईकोर्ट के फैसले के बाद भी यह मामला थमा नहीं है, बल्कि और ज्यादा बढ़ गया है। हिजाब विवाद के संबंध में ही आगामी 17 मार्च 2022 को गुरुवार के दिन कर्नाटक के उडुपी में मुस्लिम समुदाय के नेताओं ने बंद का आवाहन किया है। तथा मुस्लिम समुदाय के नेताओं का कहना है कि वह इस संबंध में मौलवियों के साथ बैठक करेंगे।
