
नई दिल्ली| केंद्र के उन निर्देशों को रद्द करने की मांग सुप्रीम कोर्ट में दायर एक याचिका में की गई है| जिसमें 15 से 18 साल के बच्चों के लिए टीकाकरण अनिवार्य किया गया है| इस याचिका में कहा गया है कि कोविड-19 टीकाकरण के बाद कई गंभीर घटनाएं सामने आने लगी है| बच्चों का टीकाकरण शुरू होने के बाद बहुत ही कम समय में कई बच्चों की मौत हो गई है|
जानकारी के अनुसार सुप्रीम कोर्ट में याचिका डेनियेलु कोंडीपोगु नाम के व्यक्ति द्वारा दायर की गई है| याचिका में दावा किया गया है कि उनके बच्चों की मृत्यु कोविड-19 वैक्सीन लेने के बाद विभिन्न जटिलताओं के कारण हुई थी| बच्चों की मौत और इसी तरह की अन्य मौतों की जांच के लिए एक विशेषज्ञ समूह गठित करने की मांग यह याचिका कर रही है| साथ ही 1 सप्ताह के भीतर अदालत को रिपोर्ट देने की मांग भी इस याचिका में की गई है|
इसके अलावा याचिका में कहा गया है याचिका करने वाले व्यक्ति ने कोर्ट द्वारा मुआवजे के भुगतान का निर्देश देने का भी अनुरोध किया| इस याचिका में कहा गया है कि “यह बहुत परेशान करने वाला है क्योंकि जनादेश अवैध है| और केंद्र सरकार के निर्देश के विपरीत है| स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और केंद्रीय औषधि मंत्रालय की ओर से 28 नवंबर 2021 को सुप्रीम कोर्ट में दायर काउंटर हलफनामे में स्पष्ट किया जा रहा है| मानक नियंत्रण, कि टीके “स्वैच्छिक” है|
