केंद्र सरकार द्वारा खिलाड़ियों को नौकरी एवं पदोन्नति देने के नियम जारी किए गए हैं| सभी मंत्रालयों और विभागों से यह कहा गया है कि इसी नियम के तहत खिलाड़ियों को नौकरी या पदोन्नति दी जाए| अगर कहीं पर चूक पाई जाती है तो उसे डीओपीटी के संज्ञान में लाया जाए|
यह नियम रेलवे, एटॉमिक एनर्जी विभाग के अंतर्गत आने वाली सेवाओं इलेक्ट्रॉनिक्स के पूर्व विभाग, अंतरिक्ष विभाग और डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के तहत आने वाली वैज्ञानिक एवं तकनीकी सेवाओं को छोड़कर अन्य सभी केंद्रीय महकमे के सिविल कर्मियों पर लागू होंगे|
नियम के अनुसार खिलाड़ियों को 3 पदोन्नति भी मिलेगी| केंद्र सरकार ने नौकरी के लिए 65 खेलों का चयन किया है|
बताते चलें कि ऐसे खिलाड़ी जिसने राज्य या देश का राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मुकाबले में प्रतिनिधित्व किया हो| वह खिलाड़ी जिसने यूनिवर्सिटी और अंतर यूनिवर्सिटी मुकाबले में प्रतिनिधित्व किया हो| वह मुकाबला इंटर यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स बोर्ड द्वारा आयोजित किया गया हो| इसके अलावा जिसने अपनी स्कूल की टीम का प्रतिनिधित्व राष्ट्रीय खेलों में किया हो| यह खेल ऑल इंडिया स्कूल गेम्स फेडरेशन द्वारा आयोजित होनी चाहिए| वह खिलाड़ी जिसने राष्ट्रीय शारीरिक दक्षता ड्राइव के तहत शारीरिक दक्षता में नेशनल अवार्ड जीता हो| इसके अलावा संबंधित आवेदक को सरकारी नौकरी के लिए अन्य सभी योजनाएं जैसे आयु, शिक्षा व अनुभव आदि पूरी रहनी होगी|
योग्यता पूरी करने वाले खिलाड़ियों की नियुक्ति ग्रुप सी और डी के पदों पर होगी| यहां भर्ती के लिए जो नियम तय है उन्हीं के मुताबिक नियुक्ति मिलेगी| सीधी भर्ती के द्वारा ग्रुप ए और ग्रुप बी के पदों पर कोई भी नियुक्ति नहीं होगी| किसी भी वक्त भारत सरकार के मंत्रालय एवं विभाग मेरिट वाले खिलाड़ी की नियुक्ति कर सकते हैं| नियुक्ति प्रक्रिया में छूट प्रदान की जा सकती है|