हाईकोर्ट ने उत्तराखंड के पूर्व पुलिस महानिदेशक की गिरफ्तारी पर लगाई रोक, जानिए कारण

.नैनीताल| वन भूमि पर कब्जा करने व अवैध रूप से पेड़ काटने के आरोपी पूर्व पुलिस महानिदेशक बीएस सिध्दू की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट ने आज रोक लगा दी है|


सिध्दू ने अपनी याचिका में कहा कि इसी आरोप में उनके विरुद्ध 2013 में भी मुकदमा हुआ था जो विचाराधीन है और फिर उसी मामले में मुकदमा दर्ज हुआ है| नियमानुसार एक आरोपी के लिए दो मुकदमे दर्ज नहीं हो सकते हैं| ऐसे में 23 अक्टूबर को उनके विरुद्ध दर्ज मुकदमे को निरस्त किया जाए|
पूरे मामले को सुनने के बाद वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय मिश्रा की एकलपीठ ने सिद्धू की गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए उनसे जांच में सहयोग करने के लिए कहा है और सरकार से एक आरोप में दो बार मुकदमा दर्ज करने पर स्थिति स्पष्ट करने के लिए कहा है| अगली सुनवाई 16 नवंबर को होनी है|