
बागेश्वर । जिला पंचायत एवं नगरीय निकायों के निर्वाचित सदस्यों के सामान्य निर्वाचन के तहत जिला योजना समिति के सदस्यों के चुनाव की अधिसूचना जारी होने के साथ ही आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई है। जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अपूर्वा पाण्डे ने इस संबंध में सभी कार्यालयाध्यक्षों एवं विभागाध्यक्षों को निर्देश जारी किए हैं।
जारी निर्देशों के अनुसार, निर्वाचन प्रक्रिया संपन्न होने तक जिला पंचायत एवं नगरीय निकायों के निर्वाचित सदस्य और जिला योजना समिति के सदस्य पद के उम्मीदवार किसी भी प्रकार का उपहार, भोज या अन्य प्रलोभन नहीं दे सकेंगे। निर्वाचन से संबंधित अधिकारी एवं उम्मीदवार भी किसी प्रकार का उपहार या भेंट स्वीकार नहीं करेंगे। इस अवधि में किसी भी क्षेत्र के लिए नई योजनाओं की घोषणा नहीं की जाएगी। हालांकि, पूर्व में स्वीकृत एवं संचालित योजनाओं तथा भारत सरकार की गरीबी उन्मूलन, रोजगार, आवासीय और कृषकों के लाभार्थ संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन पर प्रतिबंध नहीं रहेगा।
आचार संहिता के प्रभावी रहने के दौरान जिला पंचायत, नगरीय निकायों और जिला योजना समिति की ऐसी बैठकें आयोजित नहीं की जाएंगी, जिनमें वित्तीय स्वीकृतियां या नई योजनाएं शामिल हों। इन संस्थाओं की ओर से नई योजनाओं की घोषणा और वित्तीय स्वीकृतियां भी जारी नहीं की जाएंगी।दैवीय आपदा एवं पुनर्वास से संबंधित कार्यों तथा आवश्यक सेवाओं की व्यवस्था के लिए किए जाने वाले कार्यों पर आचार संहिता के प्रतिबंध लागू नहीं होंगे।





