
बागेश्वर । जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी आशीष भटगई ने बताया कि प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में पूर्व से प्रसारित किए जा रहे किसी ऐसे विज्ञापन को प्रसारित किया जा सकता है,जिसमें आदर्श आचार संहिता का अनुपालन सुनिश्चित किया गया हो, किंतु इसमें ऐसी कोई निर्वाचन संबंधी बात ना हो जिससे निर्वाचन के परिणामों को प्रभावित करने या अभ्यर्थियों या किसी विशेष दल की संभावना को प्रोत्साहित करने /प्रतिकूल प्रभाव डालने का अर्थ लगाया जाए।
प्रिंट मीडिया पर निर्वाचकों से मतदान करने की अपील का विज्ञापन दिया जा सकता है,जिसमें उपरोक्त बातों का अनुपालन सुनिश्चित हो।
इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रत्याशी,राजनीतिक दल या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा कोई भी निर्वाचन संबंधी बात का साक्षात्कार, बैठक, बहस इत्यादि प्रसारित नहीं की जाएगी।
