अल्मोड़ा:- जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा महिलाओं के लिए आयोजित की गई कार्यशाला

उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल के निर्देशन एवं अध्यक्ष , जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अल्मोड़ा श्रीकांत पाण्डेय के मार्गदर्शन में शचि शर्मा सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अल्मोड़ा द्वारा आज दिनांक- 27.11.2025 को जिला न्यायालय सभागार अल्मोड़ा में कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 (संक्षेप में POSH अधिनियम) की कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला का आरम्भ नालसा थीम गीत (” एक मुठ्ठी आसमान “) चलाकर किया गया व उक्त अधिनियम के प्रावधानों के विषय में विस्तार से उपस्थित महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के कर्मचारियों, आंगनबाडी़ कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं को जागरूक किया गया।इस अवसर पर सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अल्मोड़ा द्वारा महिला सशक्तिकरण से संबंधित माननीय उच्चतम न्यायालय के विभिन्न न्याय निर्णय, महिलाओं के अधिकारो, घरेलू हिंसा, निःशुल्क विधिक सहायता के विषय में भी जानकारी दी गई व माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रेषित पॉश अधिनियम की पुस्तक आवाज़ उठाओ भी वितरित की गई।आगामी 13 दिसम्बर 2025 को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत के विषय में बताया गया व पंफ्लेट वितरित किये गए।