
उत्तराखंड राज्य में सरकारी कर्मचारियों को मुख्यमंत्री द्वारा बड़ी सौगात दी गई है दिवाली पर 30 दिन के बोनस की मंजूरी मिल चुकी है। उत्तराखंड सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025- 26 के लिए राज्य के पात्र कर्मचारियों को 30 दिन का उत्पादकता असंबद्ध बोनस देने की मंजूरी प्रदान की है इस निर्णय से राज्य सरकार के हजारों कर्मचारियों को लाभ होगा। पात्र कर्मचारियों को अधिकतम 6,908 रुपए तक बोनस दिया जाएगा। वित्त विभाग की ओर से जारी शासनादेश के अनुसार राज्य सरकार समूह ग ,और घ के कर्मचारियों के साथ ही समूह ख के उन अराजपत्रित कर्मचारियों को भी बोनस का लाभ मिलेगा जिनका ग्रेड पे 4800 तक है। हालांकि उत्पादकता से जुड़े किसी अन्य बोनस योजना का लाभ लेने वाले कर्मचारी इसके पात्र नहीं होंगे। कर्मचारियों को 30 दिन की परिलब्धियों के आधार पर बोनस दिया जाएगा इसके लिए मासिक परिलब्धियों की अधिकतम गणना सीमा ₹7000 निर्धारित की गई है इस निर्णय में सरकार ने कैजुअल और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को भी शामिल किया है और बोनस का लाभ उन कर्मचारियों को मिलेगा जो 31 मार्च 2026 को सेवा में कार्यरत थे और जिन्होंने इस तिथि तक कम से कम 6 माह की निरंतर एवं संतोषजनक सेवा पूरी कर ली है।





