
उत्तराखंड राज्य के ज्योर्तिमठ में हेलीकॉप्टर दुर्घटना के बाद अब हर उड़ान में पायलट के साथ को पायलट को भी जरूरी किया जाएगा। हेली सेवाओं के लिए यह नियम बनाए जा रहे हैं और हेली हादसे के बाद उत्तराखंड में चार धाम चार्टर्ड सेवाओं के संचालक को लेकर निगरानी तथा सुरक्षा व्यवस्था सख्त की जा रही है। नए नियमों के तहत उड़ान से जुड़ी जवाबदेही भी बढ़ेगी वहीं हादसे का शिकार हुई कंपनी की सेवाओं पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। इसके साथ ही चार धाम चार्टर्ड हेली सेवाओं में पायलट के साथ को- पायलट भी होंगे वहीं हर फ्लाइट के बाद पायलट को अपनी रिपोर्ट उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण को भेजनी होगी। बीते शनिवार को हुई डीजीसीए यूकाडा की उच्च स्तरीय बैठक में यह निर्णय लिए गए हैं। अभी तक चार्टर्ड हेली सेवाओं में केवल पायलट उड़ान भरते हैं मगर नए निर्णय के अनुसार पायलट के साथ को- पायलट भी जरूरी होंगे और उड़ान को लेकर रिपोर्ट उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण को देनी होगी. यह नए नियम प्रदेश में 2 नवंबर से लागू होंगे।





