
उत्तराखंड राज्य में अग्नि सुरक्षा को लेकर नया कानून बनने जा रहा है अग्नि सुरक्षा का नया कानून राज्य में लागू किया जाएगा। वर्तमान में लागू उत्तराखंड अग्निशमन एवं आपात सेवा अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा अधिनियम 2016 को निरस्त करते हुए उत्तराखंड अग्निशमन एवं आपात सेवा विधेयक 2026 लाया जा रहा है इसके लिए विधेयक सदन में पहले दिन पेश किया गया तथा यह कानून अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र को भावनो के लिए कानूनी रूप से अनिवार्य बनाता है। इसके तहत 12मीटर या उससे अधिक ऊंचाई या 500 वर्ग मीटर या अधिक आच्छादित क्षेत्रफल वाले आवासीय भवन आदि को फायर एनओसी जरूरी होगी यदि किसी भवन में अग्नि सुरक्षा उपायों का गंभीर उल्लंघन होता है तो अग्निशमन विभाग को परिसर तुरंत खाली कराकर सील करने की शक्ति होगी और उपाय न करने पर ₹10 प्रति वर्ग मीटर की दर से जुर्माना या फिर आवश्यक सुरक्षा उपकरणों की कुल लागत का 1.5 गुना तक दंड लगाया जा सकेगा। यह शक्ति अग्निशमन विभाग को दे जाएगी इसके साथ ही आग लगने से मृत्यु और गंभीर चोट लगने पर भारतीय न्याय संहिता के तहत दंडात्मक कार्यवाही होगी और अग्निकांड की झूठी खबर या फिर सूचना देने पर सख्त कार्यवाही भी की जाएगी।





